April 28, 2025

प्रदेश सरकार निजी स्कूलाें की मनमानी पर सख्त, अभिभावकों को अनावश्यक मजबूर करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

Chandigarh/Alive News: हरियाणा में निजी स्कूलाें की मनमानी पर प्रदेश सरकार सख्त हाे गई है। अभिभावकाें काे अनावश्यक पाठ्य सामग्री, किताबें, वर्दी और पानी की बाेतल खरीदना के लिए मजबूर करने वाले निजी स्कूलाें पर कार्रवाई हाेगी।

बस्ते का बाेझ भी निर्धारित मापदंडाे से अधिक नहीं हाेना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियाें (डीईईओ) और माैलिक शिक्षा अधिकारियाें (डीईईओ) काे नियमाें का पालन नहीं कर रहे निजी स्कूलाें के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

निदेशालय के पास शिकाय़त पहुंची है कि कुछ निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 और हरियाणा विधालय शिक्षा नियम एवं विनियमन 2013 तथा पुस्तकाें, वर्दी तथा अन्य वस्तुओं की खरीद के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी डीईओ और डीईईओ अपने अधिकार क्षेत्र के विधालयाें में नियमाें का कड़ाई से अनुपालना सुनिशिचत करें।

काेई निजी स्कूल अभिभावकाें काे एनसीईआरटी या सीबीएसई द्वारा अनुमाेदित पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हाेनी चाहिए। स्कूल यूनिफार्म काे बार – बार बदलने से अभिभावकाें पर अनावश्यक वित्तीय बाेझ पड़ता है। कुछ स्कूलाें में खास लाेगाें वाली यूनिफार्स अनिवार्य की जा रही है, जिससे अभिभावकाें काे निर्धारित विक्रेताओं से ऊंची कीमती पर खरीदने के लिए मजबूर हाेना पड़ता है।

इसी तरह विधालयाें में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य नियमाें के बावजूद छात्राें काे स्कूल में पेयजल उपलब्ध कराने की जगह घर से पानी की बाेतलें लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे स्कूल बैग का उल्लंघन करने वाले किसी भी स्कूल पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ई-मेल आईडी और टेलीफाेन नंबर आमजन से साझा करें ताकि वे शिकायत दर्ज करा सकें। शिकायत पर कार्रवाई की रिपाेर्ट तुरंत मुख्यालय भेजनी हाेगी।