November 17, 2024

जिले में धारा 144 लागू

Palwal/Alive News: जिलाधीश सतेंद्र दूहन ने बताया कि कोविड-19 को विश्व और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा महामारी के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के मामले में काफी बढोतरी के दृष्टिïगत पलवल जिले में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए जाने अति आवश्यक हैं। जिससे जिला में न्यूनतम क्षति सुनिश्चित की जा सके।

जिलाधीश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के रखरखाव के हित में जिला में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक माना है। इसलिए जिलाधीश सतेंद्र दूहन ने दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पलवल की राजस्व सीमा में जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न हो चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

यह आदेश पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर ड्यूटी, चिकित्सा उद्योगों, संस्थानों के व्यक्तियों, आवश्यक उत्पादों, सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।





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