April 23, 2024

जिले में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

Palwal/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि आज हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति राजन गुप्ता न्यायधीश पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे हरियाणा में किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 मंडलों में किया गया। जिसमें सिविल, अपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वह अपने विवादों का सौहार्द पूर्वक निपटारा कर सकें l

कोविड-19 वृद्धि को देखते हुए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पूरे राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने का निर्देश दिया l कोविड-19 के खिलाफ रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए।

पिछले वर्ष कोरोनावायरस के कारण हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सितंबर 2020 को हरियाणा राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम ई-लोक अदालत का आयोजन किया जिसका उद्देश्य वैकल्पिक विवाद के प्रभावी तंत्र के रूप में पक्षों के मामलों विवादों को हल करना था I ई-लोक अदालत के सफल आयोजन के बाद हालसा ने हरियाणा में दैनिक ई-लोक अदालत की ओर अपना कदम बढ़ाया।

जिसका उद्देश्य विवादों के सौहार्द पूर्वक समाधान के लिए वादियों की मदद करना है। लोक अदालत किसी भी अतिरिक्त लागत या शुल्क के बिना पार्टियों के मामलों की त्वरित और सहमति के अनुसार निपटान सुनिश्चित कराने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है। लोक अदालतों के दौरान न्यायिक अधिकारियों सदस्यों की अध्यक्षता में अलग-अलग लोक अदालत पीठ द्वारा सभी पूर्व विचाराधीन और अदालत में लंबित मामलों को उठाया जाता है।

एम.ए.सी.टी मामलों के संबंध में लोक अदालत बहुत सफल साबित हुई हैं। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में 1802 केश को उठाया गया और 1222 केश को पूर्व मुकदमेबाजी पर और न्यायालय में लंबित मामलों का निपटान किया गया। निपटान की गई कुल राशि 20096893 रुपए है इसके अलावा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य में कोरोना महामारी के खिलाफ एहतियात और रोकथाम के लिए कई अन्य कदम उठा रहा है।

हाल ही में हालसा द्वारा कोरोनावायरस के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए और साथ ही उन्हें मासक शिष्टाचार के बारे में शिक्षित करने के लिए एक करो ना जा सकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गैर सरकारी संगठनों सार्वजनिक एजेंसियों जेलों के साथ मिलकर मासक बाटने का अभियान चला रहे हैं और जरूरतमंदों को मुफ्त में वितरित कर रहे हैं।