November 17, 2024

नियम 134ए के तहत दाखिल बच्चों से स्कूल नहीं ले सकते कोई भी चार्ज

Faridabad Alive News: निजी स्कूल संचालक नियम 134 ए के तहत स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ले सकते। इसका खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। आरोप है कि नियम 134 ए के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों पर निजी स्कूल संचालक फीस का दबाव बना रहे है। जिससे मद्देनजर आरटीआई एक्टिविस्ट ने मौलिक शिक्षा निदेशालय पंचकूला में आरटीआई लगाई।

दरअसल, आरटीआई एक्टिविस्ट कैलाश चंद ने बताया कि आये दिन देखने को मिल रहा था कि नियम 134ए के तहत दाखिल बच्चो के अभिभावको से निजी स्कूल गुमराह कर कर अवैध फीस वसूली कर रहे है। आरोप है कि निजी स्कूलों द्वारा कहा जाता था कि नियम 134ए के तहत सिर्फ मासिक फीस माफ है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजों के लिए अभिभावकों को चार्ज देना पड़ेगा।

इसमें एनुअल चार्ज, स्मार्ट क्लास, बिल्डिंग फण्ड, आई कार्ड चार्ज, एसएमएस चार्ज, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास चार्ज, दाखिला फीस, डेवलोपमेन्ट फण्ड जैसी चीजें शामिल है। कैलाश चंद एड्वोकेट ने महसूस किया कि आये दिन अभिभावको की इस प्रकार की समस्या सामने आ रही है। जिस पर अधिवक्ता ने मौलिक शिक्षा निदेशालय पंचकूला और सेकंडरी शिक्षा निदेशालय पंचकूला को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना मांगी।

जिसमे दोनों शिक्षा निदेशालयों ने स्पष्ट कर दिया कि नियम 134ए के तहत निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। कक्षा 1 से 8 तक बिल्कुल फ्री होता है और कक्षा 9वी से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में लगने वाली फीस पर पढ़ने के अधिकारी है। कैलाश चंद एड्वोकेट ने ये भी बताया कि सरकार द्वारा नियम 134ए के लिये निजी स्कूलों को फीस का भुगतान कर रही है, नियम 134ए के छात्रों से कोई भी स्कूल किसी भी मद में कोई पैसा वसूल नही कर सकता है।

जानकारी के मुताबिक यदि कोई छात्र स्कूल वाहन की सुविधा लेता है तो उसका अलग से भुगतान करेगा और 10वी, कक्षा 12वी कक्षा के बोर्ड एग्जाम फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य बच्चो से भी कोई स्कूल किसी भी मद में फीस वसूल करता है तो स्कूल को पक्की रसीद देनी होगी।