New Delhi/Alive News: अदालत पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के भीतर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगी। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार एक युवा पहलवान की हत्या के मामले में आरोपी है और जेल में बंद हैक्ष। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुशील कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप है और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है।
जानकारी के मुताबिक याचिका में सुशील के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं। इन आवश्यक वस्तुओं को देने से इनकार करने का सुशील के करियर पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि विशेष पोषण आहार तथा सप्लीमेंट उनकी सेहत तथा प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत आवश्यक है।
जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि सुशील की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। इस पर आपत्ति जताते हुए सुशील के अधिवक्ता ने कहा कि विशेष आहार तथा सप्लीमेंट की मांग सुशील कुमार के निजी खर्चे पर की गई है, इसका खर्च जेल अधिकारियों को वहन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा उनके मुवक्किल ने स्पष्ट किया है कि वह विशेष भाजन इत्यादि का खर्च स्वयं वहन करेगा। बता दें कि सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया