May 3, 2024

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ फ्री एण्ड फेयर चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु समीक्षा बैठक

Faridabad/Alive News: नगराधीश अंकित कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला फरीदाबाद की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ फ्री एण्ड फेयर चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का जिला प्रशासन सम्पूर्ण समर्थन करते है और आयोग के अनुसार जिला फरीदाबाद में सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अपने आप को आयोग के हिदायतों के अनुसार ढाल लेना चाहिए जिससे जिला में चुनावों का निष्पक्ष चुनाव और साफ़ सुथरा माहौल बना रहे और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध प्रशाशनिक कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. भी दर्ज हो सकती है।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अपने नामांकन पत्र को भरते समय उम्मीदवार पूरी सावधानी बरतें और नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। ऐसा करने वालों पर नामांकन पत्र अवैध माना जाएगा। ऐसे नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए जाएंगे। प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले नामांकन पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्र की बारीकी से जांच की जाएगी। सूचना के अधिकार कानून के अनुच्छेद- 33ए का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र में केस के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा। बताना होगा कि वह किसी आपराधिक मामले में दो साल या इससे अधिक की सजा पा चुका है या फिर उसे किसी मामले में एक साल या इससे अधिक की सजा मिल चुकी है?

नामांकन करने वाले उम्मीदवार की योग्यता
भारतीय कानून के तहत नामांकन करने वाला उम्मीदवार निनलिखित रूप से योग्य होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित नही होना चाहिए, लोक सभा की स्थिति में उसका नाम भारत के किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित नही होना चाहिए, तथा सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

लोकसभा के चुनाव में जनरल उम्मीदवार द्वारा राशि 25,000/- की राशि और सामान्य जाति के उम्मीदवार के रूप में राशि 12,500/- जमा करवानी होगी।प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र (5) के साथ अपनी तस्वीर जमा करनी होती है। फोटो अधिसूचना की तारीख से 3 महीने पहले की अवधि के दौरान ली गई होनी चाहिए। फोटोग्राफ के पीछे उम्मीदवार और चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। फोटोग्राफ स्टांप आकार 2 सेमी X 2.5 सेमी (2 सेमी चौड़ाई और 2.5 सेमी ऊंचाई) सफेद/कम सफेद पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे के सामने हो, खुली आंखों के साथ तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति हो। फोटो सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। वर्दी में फोटो नहीं होना चाहिए और काले चश्मे से भी बचना चाहिए।

लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार कर सकते हैं यह खर्चा
नगराधीश अंकित कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोक सभा चुनाव 2024 में प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के समय राशि रूप्ये 95,00,000/- (रूपये पिच्चानवय लाख) अपने चुनाव आदि पर खर्च कर सकते है। नगराधीश अंकित कुमार ने राजनैतिक पार्टियों के सदस्यों को बताया कि अगर चुनाव सम्बन्धी उनकी कोई शिकायत हो तो वह टोल फ्री नम्बर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके या सी – विजिल एप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा, बीजेपी से अश्विनी गुलाटी, सीपीएम से वीरेंद्र सिंह डंगवाल, बीएसपी से उपकार सिंह, के एल गौतम और रमेश कश्यप, सीपीआई पार्टी से मिथलेश कुमार, आईएनएलडी से आर एस रौटेला, जेजेपी से प्रेम धनकड़ सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद थे।