October 13, 2026

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

New Delhi/Alive News : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2018 में दिए गए बयानों से जुड़ा है। केस महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में कानून पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है और पुराने फैसलों का हवाला दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की याचिका पर गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने 2021 के आदेश को भी जारी रखा था। इसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने के लिए कहा गया था।

राफेल सौदे पर बयान से जुड़ा है मामला

शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राफेल विमान सौदे को लेकर बयान दिए थे। इनमें कथित तौर पर ‘चोरों का सरदार’ और ‘चौकीदार चोर है’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह भाजपा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए बयानों से आहत हुए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं, जिन पर मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना है।

राहुल गांधी के खिलाफ 16 आपराधिक मानहानि के मामले होने का दावा

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में 16 आपराधिक मानहानि के मामलों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 15 मामले उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में घोषित किए थे। एक अन्य मामला पुणे में सावरकर परिवार की ओर से दायर किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद महाराष्ट्र में चल रहे इस मानहानि मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी। आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और जारी नोटिस पर प्राप्त जवाबों के आधार पर तय होगी।