May 20, 2024

पंजाब हरियाणा के कर्मी अब नहीं जा सकेंगे चंडीगढ़

Chandigarh/Alive News: अपनी ही राजधानी चंडीगढ़ में अब पंजाब व हरियाणा के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ सकेंगे। केंद्रीय सेवा नियमों का हवाला देते हुए यूटी प्रशासन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो ऐसा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि एक ही साल में दो बड़े बदलाव चंडीगढ़ प्रशासन ने किए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पंजाब की जगह केंद्र की सेवा नियम लागू करने का ऐलान किया था। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ। इन नियमों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों पर केंद्र के नियम लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत पिछले साल यूटी प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉलेज लेक्चरर के 85% पद यूटी कैडर के लिए होंगे। इससे पहले यह 80% थे। यानी यूपी कैडर के गरीबों के लिए कोटा 5% बढ़ा दिया गया।

ऐसा होने से दोनों राज्यों पंजाब हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों का कोटा 20% से घटकर 15% रह गया। 15% के तहत बचने वाले कुल पदों में से 60% पंजाब और बाकी 40% हरियाणा के कर्मचारियों से भरे जाने थे। पिछले साल कोटा घटाया गया और दोनों ही राज्यों की ओर से इस पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई।