May 3, 2024

संपत्ति कर जमा कराने वालों को मिली छूट

Faridabad/Alive News: नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी करदाताओं को दी जाएगी। यदि उनके द्वारा 31 मार्च 2022 तक अपने बकायाजात का भुगतान किया जायेगा अन्यथा देरी से भुगतान के मामले में प्रति मास या उसके भाग के लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।

31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर जमा न कराने पर संपत्ति को सील कर दिया जायेगा और इकाई की नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।निगमायुक्त ने संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा कराये और सरकार की नीति का लाभ उठायें।

निगमायुक्त ने लोगों से आगे अपील करते हुए कहा कि लोग निगम कार्यालयों में आने की बजाय अपना संपत्तिकर https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx लिंक पर जा कर के जमा करवायें।