May 7, 2024

नए आर्म्स एक्ट के तहत दो से ज्यादा हथियार रखने पर लगी रोक

New Delhi/Alive News : नए आर्म्स एक्ट के तहत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी समेत अन्य लोग भी सिर्फ दो हथियार ही अपने पास रख सकेंगे। तीन या इससे ज्यादा हथियार गृह मंत्रालय ने जमा कराने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग ब्रांच ने सभी 15 जिला डीसीपी को पत्र लिखकर इस आदेश का 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है।  

गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के अतिरिक्त  पुलिस आयुक्त की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। 

आदेश के तहत दिल्ली में हथियार रखने वाले लोग केवल दो हथियार रख सकते है। अब दो से ज्यादा हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। जिस भी व्यक्ति के पास दो से ज्यादा हथियार मौजूद है। उन्हें 15 दिन के भीतर किसी भी पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर के यहां जमा कराना होगा। इसकी जमा रसीद लाइसेंसिंग यूनिट में जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी किसी राइफल एसोसिएशन व राइफल क्लब के सदस्य हैं। वह तीन हथियार क्लब की अनुमति के साथ क्लब या एसोसिएशन का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं।