Faridabad/ Alive News: निगमायुक्त सोनल गोयल के आदेष पर निगम अधिकारियों ने संपत्ति कर न चुकाने पर वसूली अभियान में तेजी लाकर आज एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लबगढ़ जोनो में बकायेदारों की यूनिटों को सील किया और उसकी रिपोर्ट निगमायुक्त को सौंपी। वर्ष 2017-18 मे 12 जून तक 33 यूनिट को सील किया गया जिसमे से 7 यूनिटो से 8,81,000/- रूपये की वसूली कर ली गई है । इसी प्रकारवर्ष 2016-17 केे दौरान सम्पत्ति कर जमा न करने उपरान्त निगम क्षेत्र मे पड़ने वाले 7 जोनो द्वारा 94 यूनिटों को सीलिंग करने की कार्यवाही की गई जिसमे कुल 2,09,32,596/-रूपये बकाया थे जिसमे से 60 यूनिट का 50,71,853 रूपये की वसूली कर ली गई ।
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 15 जून तक 15 प्रतिशत ब्याज माफी छूट योजना का लाभ देने के बावजूद भी बकायेदारों ने निगम में अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाया। इसलिए उनकी यूनिटों को निगम द्वारा सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण न केवल आम जनता को अति आवश्यक जन सुविधायें प्रदान करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़े-बड़े डिफाल्टर निगम का लाखों- करोड़ो रूपये का सम्पत्ति कर का भुगतान छूट मिलने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, जिसे व्यापक जनहित में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
निगमायुक्त सोनल गोयल नेे बताया कि हरियाणा सरकार ने 11 मई 2017 से संपत्ति कर पर 15 प्रतिषत ब्याज माफी छूट योजना का लाभ दिया है। बकायेदार इस छूट का लाभ 15 जून 2017 तक उठा सकते है। उन्होंने बताया कि जो करदाता अपना संपत्ति कर कैषलैस के माध्यम से निगम में जमा करवाता है तो उन्हें निगम उन्हें 1 प्रतिषत की अतिरिक्त छूट का भी लाभ देगा। उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया कर 15 जून, 2017 से पहले जमा करवायें, अन्यथा उन्हें डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज और कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। निगमायुक्त सोनल गोयल ने अधिकारियों को सख्त आदेष दिए है कि कर वसूली में लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी सीलिंग की कार्यवाही जारी रहेगी।