April 20, 2024

1173 लोगों को 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्रदान की गई: उपायुक्त

Faridabad/Alive News: उपायुक्त यशपाल ने बताया कि जिला में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में गत वर्ष 1173 लोगों को 3 करोड़ 86 लाख 6 हजार 546 रुपये की धनराशि का लाभ प्रदान किया गया। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से आमजन को आर्थिक लाभ देने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

इनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, केवल अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम योजना प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 शामिल है। इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जनकल्याण के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी में 51000 व 11000 की धनराशि और सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी में 51000 रुपये की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। बशर्ते की लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष या इससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। डॉ बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों के लिए 50000 रुपये की धनराशि मकान की मरम्मत के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दसवीं में 60 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 70 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त करने पर, 12वीं में 70 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र तथा 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में प्राप्त करने पर और अगली कक्षा में प्रवेश होने पर तथा स्नातक की कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र से 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8000 रुपये की धनराशि से 12000 रुपये की धनराशि की छात्रवृत्ति दी जाती है।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर वधु में से एक पक्ष अनुसूचित जाति व दूसरा पक्ष गैर अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए वर-वधू दोनों बालिग होने चाहिए और दोनों की पहली शादी होनी चाहिए इस योजना के तहत अनुसूचित जाति का पक्ष हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उनकी शादी पंजीकृत होनी चाहिए को इस योजना के तहत ढाई लाख रुपए की धनराशि पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रीवेंशन आफ अटरोसिटीज एक्ट 1989 के तहत अनुसूचित जातियों के लोगों को अत्याचारों से पीड़ितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह सहायता राशि अनुसूचित जाति के लोगों को 85 हजार से लेकर ₹8 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि तक आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जिला कल्याण अधिकारी जगदेव सिंह ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिला में गत वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 571 लाभार्थियों में दो करोड़ 21 लाख 98 हजार रुपये की धनराशि, डॉक्टर बी आर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 33 लाभार्थियों में 1लाख 65 हजार रुपये की धनराशि की धनराशि वितरित की गई।

अत्याचार निवारण योजना के तहत 14 लोगों को 39 लाख 33 हजार 750 रुपये की धनराशि, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को 65 लाख 2 हजार रुपये की धनराशि देवी डिबेट सेमिनार के तहत 7 लोगों को ₹84994 रुपये की धनराशि, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 513 लाभार्थियों को 41 लाख 13 हजार रुपये की धनराशि और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से 7 लोगों को 84994 की धनराशि वितरित की गई।