November 17, 2024

हरियाणा में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, दुकानें खोलने को लेकर ये है नई गाइडलाइन्स

Chandigarh/Alive News: महामारी के मद्देनजर हरियाणा में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लॉकडाउन को 14 जून को सुबह 5 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।

महामारी की बढ़ी मियाद को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के दौरान दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानदार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। सभी दुकानें तारीख के हिसाब से ओड-ईवन आधार पर खुलेंगी। एक दिन ओड तो दूसरे दिन ईवन नंबर की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।

हरियाणा सरकार ने शापिंग माल खोलने का समय भी बढ़ा दिया है। अब शापिंग माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार, माल में मौजूद होटल व बार, सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। खाने-पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी का समय रात 10 बजे तक रखा गया है।

धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है, लेकिन एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जमा नहीं हो सकेंगे। इस बारे में पुजारियों तथा मंदिर के संचालकों को ध्यान रखना होगा। हरियाणा सरकार ने कारपोरेट दफ्तर भी कर्मचारियों की 50 फीसद हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। शादी-विवाह और रस्म क्रिया में 21 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।

शादी के दौरान किसी को बरात लाने या ले जाने की इजाजत नहीं होगी। किसी विवाह समारोह में पार्टी के लिए 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठा होने की इजात नहीं है। यदि किसी को ज्यादा आदमी इकट्ठा करने की अनुमति चाहिये तो उन्हें उपायुक्त के पास जाना होगा। उपायुक्त चाहेंगे तो इजाजत दे सकते हैं। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार 50 फीसद उपस्थिति के साथ सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की इजाजत होगी।