Chandigarh/Alive News: महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को प्रदेश सरकार ने दो अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस बार लॉकडाउन में रेस्तरां संचालकों को और राहत दी गई है। यूनिवर्सिटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान दाखिलों के लिए एंट्रेंस टेस्ट ले सकेंगे। सरकारी विभागों भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षाओं को भी मंजूरी दी गई है।
दरअसल, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई शाम पांच बजे तक थी। उसके खत्म होने से पहले ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव विजय वर्धन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी रेस्तरां पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। कोविड मानकों का सख्ती से पालन कराना होगा। मॉल में स्थित रेस्तरां को खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। अन्य रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे।
होटल में स्थित रेस्तरां पर यह समय अवधि लागू नहीं होगी। होटल, रेस्तरां व फास्ट फूड की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक कर सकते हैं। सरकार ने एंट्रेंस व भर्ती परीक्षाएं कराने की छूट दी है। यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों व भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि 10 सितंबर 2020 की केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन के तहत एंट्रेंस व भर्तियों की लिखित परीक्षाएं आयोजित कर सकते है।
प्रदेश में आठ अगस्त से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिसंबर महीने तक 15 हजार से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षाएं व शारीरिक परीक्षण होने हैं। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व दी गई छूट जारी रहेंगी। सभी जिलों के डीसी अपने-अपने क्षेत्र में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन कराएं।