November 23, 2024

केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, एससी ने नही लगाई चुनाव प्रचार पर रोक

New Delhi/Alive News: दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दी है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा.कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछा था।सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए।