Faridabad/Alive News: महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत फरीदाबाद पुलिस ने कोविड नियमों की अवेहलना करने वाले नागरिकों सहित दुकानदारों के चालान काटकर जुर्माना किया है। सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के साथ साथ घर से बाहर जाते समय मास्क के साथ-साथ अन्य सावधानियों का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर जाना वर्जित है। अगर माल्स, मार्केट, दुकाने और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई वर्कर बिना मास्क और वैक्सीन के और ग्राहक बिना मास्क के मिला तो व्यक्तिगत आधार पर मास्क न पहनने के लिए 500 तथा दुकान मालिक का वर्करों और ग्राहकों से नियमों की पालना न करवाने पर 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश अनुसार कोविड नियमों के तहत सभी मॉल्स, बिग बाजार, एल्डगो, ई एफ-3 एस एल, सिल्वर मॉल और बाजारों में स्थित दुकानों की चेकिंग की गई जिनमें दुकानदारों द्वारा कोविड नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया। चैकिंग के दौरान पाया गया कि मॉल व दुकानों में काम करने वाले वर्करों ने वैक्सीन नही लगावा रखी है व ग्राहक मास्क का प्रयोग नही कर रहे थे।
कोविड नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकान मालिकों के 5-5 हजार रुपए के 31 चालन करके 1.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस द्वारा कल मास्क न पहनने वाले 532 लोगों के चालान करके 2.66 लाख का जुर्माना लगाया गया। तथा 1 जनवरी से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो मास्क के टोटल 8306 चालन करके 41.53 लाख का जुर्माना लगाया गया है।