May 4, 2024

हाईकोर्ट ने पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे न लगने पर सरकार को जमकर लगाई फटकार

Chandigarh/Alive News : पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे न लगने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चौकियों में सीसीटीवी कैमरे मौजूद न होने के कारण दिन प्रतिदिन अवैध हिरासत के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सीसीटीवी कैमरों पर जवाब मांगा। वहीं पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि कैमरों का प्रस्ताव पास किया जा चुका है और वित्त विभाग से फंड जारी होते ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि राज्य की सभी 332 पुलिस चौकियों में एक जनवरी 2022 तक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर मामलों में सरकार जवाब देते हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मौजूद न होने की दलील देती है। इसलिए कम से कम एक माह की फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए।

इस पर हाईकोर्ट ने इस विषय पर अब दोनों राज्यों के डीजीपी को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है। साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों डीजीपी को सीसीटीवी कैमरों के लिए कम से कम 3 घंटे का पावर बैकअप सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। अगली सुनवाई पर दोनों राज्यों को जानकारी देनी होगी कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर की क्या स्थिति है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस स्टेशनों के लिए सीसीटीवी कैमरों की कम से कम 18 माह की फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश जारी कर चुका है। हाईकोर्ट ने इसपर आदेश की प्रति को ऑन रिकॉर्ड लाने का आदेश दिया है। यदि राज्य सरकार इस आदेश का पालन नही करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा।