May 13, 2024

एचईआरसी ने दिए निर्देश, बीपीटीपी बिल्डर को 1 माह में चुकानी होगी बैंक गारंटी, मामले पर 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Faridabad/Alive News: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग गुरुग्राम (एचईआरसी) ने बीपीटीपी बिल्डर को प्लॉटिड सोसाइटियो में बिजली की समस्या को दूर करने को लेकर 1 माह के भीतर बैंक गारंटी चुकाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से भी आयोग में जवाब मांगा है। जवाब में बिजली निगम के एक्शन में कहां है कि‌ सेटेलाइट वेब आधारित बिलिंग का कार्य जारी है।

दरअसल इलाके में बिजली की कमी को लेकर आयोग में शिकायत की गई थी कि ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 से लेकर 89 में बिजली लोड कम होने के कारण लोग घंटों बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं शिकायतकर्ता ने संबंधित मामले को लेकर 2020 में बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में शिकायत की थी शिकायतकर्ता का कहना था कि ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी में गर्मी के समय 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ती है वही बीपीटीपी बिल्डर ने लोड बढ़ाने के नाम पर सोसायटी वासियों से पैसे वसूल कर लिए हैं बावजूद इसके अब तक कोई सुविधा सोसायटी वासियों को नहीं मिली है।

इसके अलावा शिकायतकर्ता उमेश प्रभाकर का कहना है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में फरवरी 2022 में केस डाला था जिस पर आयोग ने 8 सितंबर को सुनवाई कर 2 हफ्तों में बिल्डर को बैंक गारंटी जमा कराकर लोगों को उनकी मांग के मुताबिक बिजली उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। जिसका बिल्डर ने अब तक पालन नहीं किया है।

बिल्डर द्वारा आयोग के आदेशों का पालन ना करने के बाद लोग फिर एक बार हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग गुरु ग्राम पहुंचे जिसके बाद 12 दिसंबर को आयोग ने नोटिस जारी किया है और 15 फरवरी 2023 में आयोग द्वारा इस मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी। वही ग्राम वासियों का कहना है कि 18 हजार से अधिक की आबादी पर बिल्डर द्वारा फिलहाल 10 एमवीए की बिजली सप्लाई की जा रही है जबकि मांग यहां पर 176 एमवीए की है।