Chandigarh/Alive News : हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज गया है। जिसके बाद आठ नगरपालिका और 18 नगर परिषद के लिए 19 जून को मतदान होंगे। शहरी निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन 30 मई से 5 जून तक दाखिल किए जाएंगे। वहीं 19 जून को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जरूरत हुई तो 21 को पुनर्मतदान होगा। जिसके बाद 22 जून को मतगणना होगी। चुनावों की तिथि की घोषणा सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने की। नगर निगम फरीदाबाद, नगरपालिका बाढड़ा, सीवन और एक अन्य में अभी चुनाव नहीं होंगे।
हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू किया गया है। महिला और एससी के लिए 8वीं शैक्षणिक योग्यता और अन्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवारों को शपथ पत्र में आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा। मामलों की वर्तमान स्थिति बताना भी जरूरी होगा। उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ चुनाव आयुक्त ने बैठक कर आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए।
प्रदेश में 18 नगर परिषदों में चुनाव होंगे। इनमें गोहाना, होडल, पलवल, सोहना, मंडी डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूंह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद और भिवानी शामिल हैं।