May 18, 2024

सरकारी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में धडल्ले से बिक रहे गुटखा- तंबाकू

Faridabad/Alive News: ओल्ड फरीदाबाद स्थिय राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के गेट पर कोटपा एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। विद्यालय के गेट पर ही सिगरेट, गुटखा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों की धडल्ले से बिक्री जारी है। वहीं संबंधित एक्ट के तहत फरीदाबाद के ज्यादात्तर स्कूलों पर सरकारी स्कूलों द्वारा बाहर बोर्ड पर घोषणा-पत्र भी प्रदर्शित नही किया गया है।

दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को नशा मुक्त घोषित करने के नियम बनाएं है। इसमें बच्चों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने के लिए भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) की धारा 4 व 6 के तहत शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त रखने के प्रावधान है। धारा 4 के तहत शिक्षण संस्थानों सहित समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। वहीं धारा 6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 से 300 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। निदेशालय ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संस्था के बाहर बोर्ड पर घोषणा-पत्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया है। लेकिन जिले में कोटपा एक्ट नियम का स्कूलों में पालन नही किया जा रहा है।

क्या कहना है अधिकारी का
शिक्षा निदेशालय ने कोटपा एक्ट को लेकर नए आदेश भेजे है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। लेकिन पुराने कोटपा एक्ट नियमों को लागू करने के लिए सभी स्कूल प्रिसिंपलों को अनुपालना करने के आदेश दिए हुए है। ओल्ड़ फरीदाबाद स्कूल के बाहर से रेहड़ी, खोखो को हटवाया है। अगर, फिर से यह गतिविधि हो रही है तो प्रिसिंपल को आदेश कर अनुपालना कराई जाएगी।

  • मनोज मित्तल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद।