May 14, 2024

दिल्‍ली में Unlock 3 की गाइडलाइंस जारी, स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्‍थानों को हैं ये निर्देश

New Delhi/Alive News : दिल्‍ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे के खतरे को कम होता देखकर अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने अनलॉक 3 के नियम जारी कर दिए हैं. बता दें कि स्‍कूल-कॉलेज और कोचिंग संथान अभी बंद ही रहेंगे. राज्‍य सरकार ने छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य को प्राथमिकता देते हुए स्‍कूलों को अभी ऑफलाइन क्‍लासेज़ लगाने की इजाज़त नहीं दी है. कोचिंग संस्‍थानों को भी अभी क्‍लासेज़ लगाने पर पाबंदी रखी गई है.

इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव समारोहों पर भी अभी रोक जारी है. इसके अलावा स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, खेल परिसर, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे. केवल दुकानों को अब हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है. रेस्‍टोरेंट्स को भी खुलने की इजाजत होगी मगर सिटिंग कपैसिटी 50 प्रतिशत ही रखनी होगी. यह नियम एक हफ्ते के लिए ही लागू है. अगर संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो सख्‍ती बढ़ सकती है.

दिल्‍ली सरकार ने पहले से ही छात्रों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है. उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ही देश में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी थी और छात्रों के लिए वैक्सिनेशन की भी मांग की थी. संभव है कि अभी राज्‍य में केवल ऑनलाइन पढ़ाई को ही इज़ाजत मिलेगी और ऑफलाइन स्‍कूल-कॉलेज या कोचिंग क्‍लासेज़ के लिए अभी इंतजार बढ़ सकता है.