May 17, 2024

राजधानी में एक अक्तूबर से लागू होगा ग्रैप नियम, इन बातों का रखना होगा ख्याल

New delhi/Alive News : राजधानी में बीते 3 दिन से हो रही बारिश थमने का नाम नही ले रही। बारिश के कारण वायु गुणवत्ता भी बेहतर है। विशेषज्ञों का दावा है कि बारिश का दौर थमने के बाद हवा की सेहत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। एक अक्तूबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। इस बार ग्रैप में कई बिंदुओं को शामिल कर प्रदूषण नियंत्रण के नए उपायों को शामिल किया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप नियम तैयार कर लिया गया है। हालांकि, इस बार इसमें कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत नए उपायों को शामिल किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण हो सके। इसे लागू करने के साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की भी जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही ग्रीन वार रूम से भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए नजर रखी जा सकेगी। ग्रैप में पीएम 2.5 व पीएम 10 का स्तर बढ़ने पर सख्ती बढ़ती चली जाएगी।

ये रहेंगी पाबंदियां
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप का नियम एक अक्तूबर से लागू किया जाएगा। नियम लागू होने के साथ सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही खुले में कूड़ा जलाना या मलबा डालने पर रोक लग सकती है। सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों को लगाया जा सकता है। साथ ही आपातकालीन अस्पताल को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक जैसे नियम अपनाए जा सकते हैं। वहीं प्रदूषण की मात्रा बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने पर होटल व ढाबों में कोयले व लकड़ी के उपयोग पर रोक लग सकती है। गंभीर श्रेणी में हवा की सेहत पहुंचने पर निर्माण कार्य पर रोक लग सकती है।

लगाईं जाएगी एंटी स्मॉग गन
धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निगम की तरफ से 11 एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है। दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिह्ति कर यहां वाटर स्प्रिंकलर मशीनों से दिन में दो बार पानी छिड़काव का निर्देश दिया है। तीनों लैंडफिल साइट और इसके आसपास इलाके को प्रदूषण हॉटस्पॉट घोषित कर एंटी स्मॉग गन लगाया गया है।