Faridabad/Alive News: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की समीक्षा के लिए एक बैठक की। जिला फरीदाबाद एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता गंभीर होने का अनुमान है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए गठित उप-समिति द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज-1 तथा 2 के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के साथ-साथ स्टेज-3 के अंतर्गत आने वाले सभी गतिविधियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज-3 लागू
उपायुक्त विक्रम ने बताया कि सड़कों की वैक्यूम मशीनों से सफाई का कार्य किया जाएगा। साथ ही पीक अवर्स से पहले सड़कों व पेड़-पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। आमजन के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, बस टर्मिनल्स तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, राष्ट्र हित व रक्षा से जुड़ी गतिविधियों के अलावा किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
उद्योगों के लिए गाइडलाइन हुई जारी
औद्योगिक क्षेत्र में पी.एन.जी.आधारभूत संरचना व सप्लाई उपलब्ध है। वहां औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र में स्वीकृत ईंधन सूची में उपलब्ध विकल्प का ही उपयोग किया जा सकता है। तथा औद्योगिक क्षेत्र में पी.एन.जी. आधारभूत संरचना व सप्लाई उपलब्ध नहीं है। वहां औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वीकृत ईंधन सूची में उपलब्ध विकल्प के अलावा किसी विकल्प का उपयोग करने वाली औद्योगिक गतिविधियों को 31 दिसंबर 2022 तक हफ्ते में सिर्फ पांच दिन ही ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी।
पेपर और पल्प प्रसंस्करण, डिस्टिलरी और कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट शनिवार और रविवार को निष्क्रिय रहेंगे। चावल प्रसंस्करण इकाइयां सोमवार और मंगलवार को निष्क्रिय रहेंगी। रंगाई प्रक्रियाओं सहित कपड़ा और परिधान प्रसंस्करण इकाइयां बुधवार और गुरुवार को निष्क्रिय रहेंगी। अन्य उद्योग जो उपरोक्त उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आते हैं। वह शुक्रवार और शनिवार को निष्क्रिय रहेंगे। एक जनवरी 2022 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन सभी औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो एन.सी.आर. के लिए स्वीकृत ईंधन की मानक सूची के अनुरूप ऑपरेट नहीं कर रहीं हैं।
हालांकि, यह प्रतिबंध दूध और डेरी इकाइयों सहित उन सभी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट या दवाएं बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होगा। स्टोन क्रशिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। माइनिंग से सम्बंधित गतिविधियां भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंधित होंगी।