Faridabad/Alive News: फरीदाबाद पुलिस ने लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय और हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी लाइसेंसी हथियार का उपयोग करने पर उसकी पूरी जानकारी 30 दिन के भीतर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना अनिवार्य होगा।
पुलिस के अनुसार हथियार के उपयोग की तारीख, स्थान, इस्तेमाल का कारण, कितने राउंड फायर किए गए और खाली खोल जमा करने जैसी जानकारी देनी होगी। यदि खाली खोल उपलब्ध नहीं हैं तो उसका कारण भी बताना होगा।
संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल ने कहा कि सभी लाइसेंस धारक सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। अगर कोई व्यक्ति तय समय में जानकारी देने में असफल रहता है तो लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

