September 15, 2026

फरीदाबाद : 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत, बिना कोर्ट फीस सुलझेंगे मामले

Faridabad/Alive News: सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायालय परिसर में 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहल जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग और सीजेएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के नेतृत्व में की जा रही है।

सीजेएम रितु यादव ने बताया कि लोक अदालत का मकसद आपसी सहमति से पुराने मामलों को जल्दी, सस्ते और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है, जिससे जनता को समय पर न्याय मिल सके।

इस लोक अदालत में बैंक कर्ज से जुड़े मामले, सड़क दुर्घटना मुआवजा (MACT), पारिवारिक विवाद और तलाक, दीवानी मामले, जमानती फौजदारी केस, श्रम विवाद, जमीन अधिग्रहण से जुड़े केस, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद (अगर सहमति हो), राजस्व और ट्रैफिक चालान के मामले का निपटारा होगा।

रितु यादव ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौके का लाभ उठाएं। लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं ली जाती और पहले से दी गई फीस भी नियमानुसार लौटाई जाती है। यहां लिया गया फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवादों का स्थायी समाधान जल्दी हो पाता है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न्यायिक व्यवस्था पर बोझ कम करने के साथ-साथ समाज में आपसी समझ और भरोसा बढ़ाने का काम करते हैं।