Faridabad/Alive News: दीपावली पर फरीदाबाद में केवल नीरी (एनईईआरआई) से प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। जिलाधीश एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 7 और 8 नवंबर को निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी। इसके लिए जिला और खंड स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से होगी।
अस्पतालों, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अन्य साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। बेरियम वाले पटाखों, लड़ियों और नीरी से प्रमाणित नहीं किए गए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन माध्यम से भी पटाखों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की।

