Faridabad/Alive News : जिलाधीश विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1 की धारा 22 (1) और 23 (11) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शराब और पटाखों के निपटान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
विक्रम सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा शराब और पटाखों के निपटान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त, एनआईटी के अनुरोध पर जीवन दास नायब तहसीलदार गोच्छी को एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने विभिन्न अदालतों के आदेश के अनुपालन में 18 अगस्त 2023 को अधिनियम 286/188 में पारित किया गया। जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उनमें निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
जिलाधीश विक्रम सिंह के आदेशानुसार धारा 286,188 भा.द.स. एवं 98 एक्सप्लोसिव एक्ट/Explosive Act में बरामद शुदा पटाखे को डिस्पोज करने बारे माननीय अदालत फरीदाबाद से आदेश प्राप्त किये जा चुके है।