April 26, 2024

‘क्रॉस-जेंडर’ मालिश यौन गतिविधियों का संकेत नहीं

New Delhi/Alive News : उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह शहर में ‘क्रॉस-जेंडर’ मालिश पर प्रतिबंध के संबंध में कोई कार्यवाही से परहेज करे। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने कहा कि ऐसी सेवाएं केवल यौन गतिविधि के अस्तित्व का संकेत नहीं देती हैं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह टिप्पणी की। अदालत ‘क्रॉस-जेंडर’ मालिश पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 

हालांकि, ऐसे केंद्रों में यौन गतिविधियों को रोकने के लिए उचित विचार-विमर्श के बाद नीति बनाई थी। उन्होंने अदालत से नीति को अनुमति देने का आग्रह किया, जो अब एक दिशा-निर्देश का रूप ले चुकी है। उन्होंने अदालत से नीति को कुछ समय के लिए लागू रहने की अनुमति देने के लिए कहा। वहीं इस बात पर प्रकाश डाला कि पांच सितारा होटलों सहित कई स्थानों पर ‘क्रॉस-जेंडर’ मालिश की अनुमति नहीं है।