June 6, 2026

प्रशासन की मुस्तैदी से रुका बाल विवाह, परिजनों को दी गई कानूनी जानकारी

Faridabad/Alive News: जिला प्रशासन ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ के संकल्प को साकार करने हेतु पूर्ण रूप से सक्रिय है। आगामी 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पर्व के मद्देनजर जिलेभर में व्यापक स्तर पर सघन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

संतोष नगर क्षेत्र में होने वाले एक बाल विवाह को समय रहते सफलतापूर्वक रोक दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन को संतोष नगर क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात, स्कूल के माध्यम से बच्ची की आयु का सत्यापन किया गया, जिसमें उसकी आयु लगभग 15 वर्ष 6 माह पाई गई।

जांच में यह भी सामने आया कि जिस युवक से विवाह प्रस्तावित था, उसकी आयु 23 वर्ष है तथा वह दिल्ली का निवासी है। प्रशासन द्वारा युवक के परिजनों को बुलाकर उनसे लिखित आश्वासन लिया गया तथा उन्हें बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें अवगत कराया गया कि नाबालिग से विवाह करना एक दंडनीय अपराध है।

उन्होंने आम जनता से अपील करता है कि वे सतर्क और जागरूक रहें। यदि कहीं ऐसी सूचना मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इसके लिए 112 या 181 पर कॉल करें या नजदीकी थाना/चौकी में जानकारी दें।