November 17, 2024

20 रुपए की पानी की बोतल आपको कैसे पंहुचा सकती है जेल

कभी सर्विस टैक्स के नाम पर चूना तो कभी जीएसटी के बहाने महंगाई. होटल या रेस्त्रां में जाकर खाना खाने वालों या सिनेमा हॉल में पानी की बोतल के लिए चार गुना ज्यादा दाम चुकाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब अगर पानी की बोतल 20 रुपए की जगह 60 रुपए की मिले तो समझ लीजिए होटल मालिक के दिन पूरे हो गए हैं.

अब कोई भी पानी की बोतल को MRP यानी उस पर लिखे अधिकतम मूल्य से ज्यादा नहीं बेच सकता है. अगर ऐसा होता है तो होटल, रेस्त्रां या सिनेमाघर मालिक को जेल हो सकती है. साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों को एक लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है. ऐसा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है.

करीब चार दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि होटलों में बिकने वाला सामान MRP पर नहीं बिक सकता क्योंकि इनमें सर्विस जुड़ी होती है जिसके लिए होटल मालिक एक्सट्रा चार्ज करता है. फिर 2007 में भी दिल्ली हाइकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने इस मामले में कहा था कि ग्राहक रेस्त्रां और होटल इसलिए जाता है क्योंकि वो वहां के खाने-पीने से ज्यादा वहां की सुविधाओं और माहौल का आनंद लेना चाहता है. 2009 में हर सामान पर उसका MRP लिखा होना अनिवार्य कर दिया. साथ ही MRP से छेड़छाड़ और इससे ऊपर चार्ज करने पर भी बैन लगा.

जुलाई 2017 में सरकार ने दोहरी MRP का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया और कहा कि एयरपोर्ट, मॉल और दूसरी जगहों पर बढ़ी MRP चीजें नहीं बेची जा सकती हैं. साथ ही कंपनियों को भी ये निर्देश दिए गए कि वे MRP को बड़े और स्पष्ट ढंग से छापें ताकि कोई भी इससे छेड़छाड़ न कर पाए.

अब सुप्रीम कोर्ट में अपने इस कदम पर जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और जेल का दंड दिया जाएगा. पहली बार शिकायत आने पर 25 हजार, दूसरी पर 50 हजार और तीसरी पर एक लाख के साथ-साथ एक साल की सजा भी हो सकती है.

अब जानिए कैसे कर सकते हैं शिकायत. अगर आपसे इस तरह कभी भी MRP से ज्यादा वसूला गया तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को टोल फ्री नंबर 1800-11-44000/14404 पर सातों दिन सुबह 9.30 से शाम 5.30 बजे तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं. साथ ही 8130009809 पर SMS करके भी अपनी शिकायत दी जा सकती है. ध्यान रहे, सरकारी छुट्टी वाले दिन यहां कोई फोन नहीं उठाएगा.