May 3, 2024

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने निर्धारित शर्तों के आधार पर मांगे आवेदन

 Palwal/Alive News : उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा कृषि यंत्र (सुपर एस.एम.एस., हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, सरेडर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लैशर, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो, जीरो टिल सीड ड्रिल, स्ट्रॉ बेलर, हे रेक, सुपर सीडर, स्वचलित व ट्रैक्टर चलित क्रोपरीपर) निर्माताओं को वर्ष 2021-22 में निर्धारित शर्तों पर अनुमोदित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए कृषि यंत्र निर्माताओं को गत वर्ष निर्धारित किए गए मूल्यों पर चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भी अनुमोदित किया जाता है। अत: उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जो कृषि यंत्र निर्माता पिछले वर्ष 2020-21 में अनुमोदित नहीं थे तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत टेस्टिंग संस्थानों से निर्धारित टेस्टिंग शर्तों को पूरा करते हैं। वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों (विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध) पर सप्लाई करने के इच्छुक हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र निर्माता अपना आवेदन, टेस्ट रिपोर्ट व शपथ पत्र सहित निदेशालय कृषि तथा किसान कल्याण विभाग सेक्टर-21 पंचकूला में किसी भी कार्य दिवस को जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल  www.agriharyana.gov.in तथा हेल्पलाइन नंबर-0172-2571553, 2571544, 2576210 पर संपर्क किया जा सकता है।