Faridabad/Alive News: अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) साहिल गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला में कमेटियों का गठन किया गया है, जो लोगों को कानूनी जानकारी देकर जागरूक कर रही हैं। अधिकारियों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत दो साल की जेल व एक लाख रूपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
बाल विवाह ने करने के खिलाफ चल रही जागरूकता मुहीम के तहत आज अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 21 फतेहपुर के विद्यार्थियों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गयी।
इस अवसर पर डीपीओ मीनाक्षी, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक और वन स्टॉप सेंटर हेड मीनू यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।