Faridabad/Alive News: शिक्षा विभाग ने महामारी के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूलों में 31 मई तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां घोषित की है। ऐसे में यदि कोई स्कूल संचालक छुट्टियों के दौरान नियमों की अनदेखी करते हुए स्कूल खोलता है तो उसके खिलाफ नियम 51 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र के माध्यम से जिले के सभी स्कूलों को दी है।
दरअसल, महामारी ने देश में विकराल रूप ले लिया है। इसके मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूलों में 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। लेकिन सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए शिक्षा विभाग के नाक के नीचे कुछ निजी स्कूल संचालक कक्षाएं लगा रहे है। ऐसे निजी स्कूल संचालकों की नकेल कसने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए है।
जारी पत्र के अनुसार सभी स्कूलों में नियमों की पालना कराने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की है। संबंधित पत्र सभी स्कूलों को भेज दिया गया है। यदि कोई स्कूल सूचना के पश्चात नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कॉविड-19 के नियम 51 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही होगी।