November 23, 2024

वेतन भोगियों को वित्त मंत्री ने दी बड़ी राहत, सात लाख रुपए पर नहीं देना होगा टैक्स

New Delhi/Alive News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 2023 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने केवाईसी प्रक्रिया को आसान करने की घोषणा की है इसके साथ ही उन्होंने डिजिलॉकर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। साथी एक आईडी पोर्टल स्थापित करने के लिए भी कहा है। वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क में तेरा फेसबुक करने का प्रस्ताव किया है। आवासीय क्षेत्र को लोन के लिए धारा 54 और धारा 54 च के तहत छूट दिया है। ऑनलाइन के लिए टीडीएस में कटौती में कमी की गई है। नहीं कर व्यवस्था के तहत सात लाख तक छूट दिया गया है।

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आयकर में आए नई कर व्यवस्था में 7 लख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख से शुरू होने वाले स्लैब के साथ नहीं व्यक्तिगत आय व्यवस्था की शुरुआत की। फ्लिप की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख करके इस शासन में सरंचना को बदलने का प्रस्ताव किया है।

आयकर दरें और स्लैब
नहीं कर व्यवस्था में अधिभार दर की उच्चतम दर 37% से घटाकर 25% किया। नए कटाची को डिफॉल्ट यानी स्वता कर विकल बनाने का प्रस्ताव किया गया है नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपए था।

नई कर व्यवस्था के तहत छूट
नई आयकर व्यवस्था को बजट 2021-22 में पेश किया गया था। इसके तहत बिना किसी कटौती के साथ लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर कर नहीं लगाया जाएगा। हालांकि यदि वार्षिक आय 7 लाख रुपए से अधिक है तो किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

आयकर स्लैब की संख्या
आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई है। 3 से 6 लाख रुपए पर 5% और छह से 9 लाख रुपए पर 10% नौ से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर का भुगतान करना होगा।