Faridabad/Alive News: सेक्टर-89 स्थित पीयूष हाईट सोसाइटी के पार्क में बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे स्कूल का सोसाइटीवासियों ने विरोध करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में इसकी शिकायत की। इसके बाद यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट विभाग के पास पहुंचा। विभाग ने सोसाइटी में बन रहे स्कूल का सर्वे किया और पूरी जांच के बाद निर्माणाधीन स्कूल को अवैध बताया।
इसके बाद सोसाइटी वासियों ने सोसाइटी के पार्क में बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे स्कूल की बिल्डिंग को आपसी सहमति से अपने खर्चे पर ध्वस्त कर दिया और अब सोसाइटी की आरडब्लूए ही अपने खर्चे पर पार्क को विकसित करने का भी काम करेगी।
दरअसल, सोसाइटी वासियों के अनुसार सोसाइटी का पार्क 5 हजार स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। जिसमें बिल्डर द्वारा बीते वर्ष में स्कूल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी सोसाइटी के पार्क में स्कूल का निर्माण कार्य जारी रहा और देखते देखते बिल्डर ने स्कूल की पांच मंजिला इमारत बना डाली।
जिसके बाद सोसाइटी वासियों ने इस मामले की शिकायत पहले एनजीटी में की। लेकिन एनजीटी से बिल्डर को स्टेट मिलने के बाद यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट विभाग के पास पहुंचा। विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने मामले की जांच पूरी करने के बाद निर्माणा धीन स्कूल को इनलीगल बताया और ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने अपने खर्चे पर पांच मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया।
क्या कहना है ग्रेफ वासियों का
जब बिल्डर ने पार्क में स्कूल निर्माण का कार्य शुरू कराया तो उसने सोसाइटी वासियों को सिर्फ नर्सरी स्कूल के बारे बताया था। लेकिन एक साल में बिल्डर ने चोरी छिपे स्कूल की पांच मंजिला इमारत बनवा ली थी। जिसे आज ध्वस्त किया है और अब आरडब्ल्यूए अपने खर्चे पर इसे पार्क के रूप में विकसित करेगी।
ब्रिजेश, स्थानीय निवासी।