Faridabad/Alive News: अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिन लोगों के आधार कार्ड को 10 साल या उससे अधिक का समय हो चुका है, उन सभी के लिए अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक विवरण जैसे पहचान के प्रूफ और पते के प्रूफ को सत्यापित कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
एडीसी अपराजिता ने बताया कि आधार अपडेट करने के उपरांत नागरिक एक हजार से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते है। नागरिक अपने आधार को ऑफ-लाइन या खुद ऑन-लाइन अपडेट भी कर सकते हैं।
आवेदनकर्ता को https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर अपने आधार नंबर और ओटीपी डाल कर लॉगिन करना होगा। लॉगइन करने के बाद आवेदनकर्ता को डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन चुनना होगा। फिर प्रार्थी को सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर यूआरएन नंबर की रिसीप्ट डाउनलोड करनी होगी, जिससे कि आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है। इसके बाद आवेदनकर्ता को 25 रूपये की राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।