Faridabad/Alive News: सेक्टर-89 स्थित पीयूष हाइट्स की आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच के विवाद मामले में जीएमआईसी ज्योति ग्रोवर की कोर्ट ने बीपीटीपी थाना प्रभारी को आदेश दिए है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा, महासचिव मनीष कुमार शर्मा, सयुक्त सचिव ब्रिजेश शर्मा, खजांची सौरव जैन, कार्यकारी सदस्य यामिनी गोस्वामी, मोहित शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 17 दिसंबर 2022 तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
पीयूष हाईट सोसाइटी निवासी अनिल कुमार ने फरीदाबाद न्यायालय में उक्त आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की थी, उसमें कोर्ट को बताया था कि सोसाइटी में करीब 900 परिवार रहते है। 2018 ने पीयूष बिल्डर के खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज होने के बाद बिल्डर को जेल हो गई थी। इसके बाद सोसाइटी के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए ने ले ली। सोसाइटी के रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के बाद आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने मनमानी करना शुरू कर दिया। पदाधिकारियों ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों से सोसाइटी मेंटनेंस के नाम पर जबरन पैसा वसूली शुरूकर दी और विरोध करने वाले लोगों को बाउंसरों से पीटवाना शुरू कर दिया।
पीयूष हाईट सोसाइटी निवासियों ने अदालत को बताया कि सोसाइटी में प्रीपेड मीटर लगे है और वह 7.25 पैसे की प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल भर रहे है। इसके अलावा वह डीजल जनरेटर बैकअप एनर्जी के लिए 21.25 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान कर रहे हैं और बदले में ना उन्हें बिल की रसीद दी जा रही है और ना ही उनके पास बिल का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। सोसायटी वासियों ने आरडब्लूए सदस्यों पर आरोप लगाया कि सोसाइटी में लगे प्रीपेड मीटर बिल्कुल सही और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आरडब्लूए के पदाधिकारियों ने जबरन मीटर बदलने के लिए दबाव बनाया और बदले में एक परिवार से 7 हजार रूपए की मांग की, सोसायटी वासियों ने जब इसका विरोध किया तो आरडब्लूए के पदाधिकारियों ने उनके घरों की बिजली काटने के साथ साथ उनके साथ मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी और फ्लैट का प्रीपेड कूपन मीटर का रिचार्ज कराने से भी मना कर दिया।