New Delhi/ Alive News: दिल्ली चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के 318 नेताओं को अयोग्य ठहराया है और उनके चुनाव लड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने यह प्रतिबंध नेताओं पर चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा ना देने के कारण लगाया है।
इसके अलावा इन नेताओं पर अन्य राज्यों में कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2017 में तीनों नगर निगम के चुनाव में 2756 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी, इनमें से 318 उम्मीदवारों ने शिकस्त खाने के बाद आयोग को चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया। चुनावी नियमों के अनुसार चुनाव खर्च का ब्योरा देना अतिआवश्यक है। ऐसा नहीं करने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान है।
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़े नेता चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं देने वालों में शामिल है। इसी तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पांच वार्डों के छह-छह व दो वार्डों के पांच-पांच और तत्कालीन दक्षिण दिल्ली नगर निगम के तीन वार्डों के पांच-पांच उम्मीदवारों ने भी चुनावी खर्च का हिसाब नहीं दिया था। आयोग के अनुसार अयोग्य ठहराए गए नेताओं में कई नेता राजनीतिक दलों से जुड़े हुए है।
यही नहीं दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अयोग्य ठहराए गए नेताओं के इस बार एमसीडी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकन पर उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। वर्ष 2007 के एमसीडी चुनाव के दौरान भाजपा ने एक ऐसे ही अपने नेता को उम्मीदवार बना दिया था। चुनाव आयोग ने उस उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था। दरअसल इस नेता ने वर्ष 2002 में एमसीडी का चुनाव लडा था।