Faridabad/Alive News: स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब शुक्रवार को होगी। यह जानकारी फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान बीआर भाटिया ने दी।
ज्ञात हो कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में आने के बाद निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था। जनवरी 2022 में पूरे प्रदेश में यह कानून लागू कर दिया गया। प्रदेश में कानून लागू होने के बाद जहां एक तरफ स्थानीय युवाओं में खुशी देखने को मिली वहीं दूसरी तरफ उद्योगपतियों और अन्य राज्यों से हरियाणा आए युवाओं की चिंता बढ़ गई।
इस कानून के विरोध में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कानून पर स्टे लगा दिया। सरकार ने इस कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट की ओर से सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी गई। अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी।