Palwal/Alive News: जिलाधीश कृष्ण कुमार ने बताया कि ओमीक्रोन वैरिएंट के उद्भव और कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों और प्रतिबंधों के अनुपालन में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिला पलवल में प्रभावी उपाय करना अत्यंत जरूरी है।
जिलाधीश कृष्ण कुमार ने वर्तमान कोविड-19 स्थिति के सामान्य होने तक दिशा-निर्देशों और प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र हेतु तत्काल प्रभाव से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार पलवल व होडल के एसडीएम, पलवल जिले के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार को अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 द्वारा उनमें निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का एक्साइज करेंगे।