Chandigarh/Alive News : करनाल में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के मामले में शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह ने अपने जवाब में कहा कि एसडीएम के इशारे पर किसानों के सिर पर पुलिस द्वारा वार करने की बात सही नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयुष सिन्हा घटना स्थल से 13 किलोमीटर दूर थे।
याचिकाकर्ता ने पहले पुलिस पर कस्सी से वार किया था और जब वह हमला करते हुए गिर गया तो उसके सिर पर चोट लग गई। जिस पुलिसकर्मी पर उसने कस्सी से वार किया था। उसी ने उसे प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी थी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। हाईकोर्ट में अब 24 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
आईजी ने विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई आदेशों का हवाला भी दिया। इस दौरान मुनीष लाठर सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा ने प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने का पुलिस को आदेश दिया था। यह आदेश सीधे तौर पर इन किसानों के सांविधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका कर्ता ने एसडीएम पर आरोप लगाया कि एसडीएम के आदेश पर ही पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसानों को गंभीर चोटें आई थीं।