Palwal/Alive News: पलवल के गांव घाघोट में 10 वर्षीय भतीजे की हत्या के मामले में अदालत ने उसके चाचा योगेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 1.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा मृतक के परिवार को 1.50 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं।
यह मामला जुलाई 2020 का है। पुलिस के अनुसार, योगेश ने 2 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में अपने भतीजे दिनेश कुमार की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। दिनेश चौथी कक्षा में पढ़ता था और परिवार का इकलौता बेटा था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस के मुताबिक, 12 जुलाई 2020 को दिनेश घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार ने उसकी तलाश की और पुलिस को शिकायत दी। 16 जुलाई को उसका शव कटेसरा रोड स्थित ईख के खेत में मिला। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।
जांच में सामने आया कि योगेश ने दिनेश के पिता से 2 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद था। पुलिस जांच के अनुसार, इसी रंजिश में योगेश बच्चे को बाइक पर बैठाकर ले गया और खेत में उसकी हत्या कर दी।
बाद में मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पुलिस को योगेश पर शक हुआ। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना-2020 के तहत अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।

