Bombay/Alive News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की कार्रवाई के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी न तो अदालत के आदेशों को ठीक से समझते हैं और न ही संबंधित कानून और नियमों का सही अध्ययन करते हैं। कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना उचित कानूनी आधार के कार्रवाई करना सही नहीं है।
मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) से जुड़ा है। MCA ने FDA की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। FDA ने 21 अगस्त को शुरुआती जांच के बाद MCA से जुड़े पांच रेस्टोरेंट आउटलेट के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।
88 फीसदी फूड सेफ्टी मानकों का पालन
सुनवाई के दौरान पेश की गई नई रिपोर्ट में सामने आया कि पांचों रेस्टोरेंट अब फूड सेफ्टी से जुड़े करीब 88 फीसदी मानकों का पालन कर रहे हैं। इसके आधार पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पांचों रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी और लाइसेंस निलंबित करने का आदेश वापस ले लिया।
कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई उचित और अनुपातिक होनी चाहिए। प्रतिष्ठानों को नियमों में सुधार और उनका पालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, न कि तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
अधिकारियों के काम करने के तरीके पर सवाल
हाईकोर्ट ने FDA के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। कोर्ट के अनुसार, संबंधित अधिकारी ने उचित कारण बताए बिना आदेश जारी किया और फूड सेफ्टी कानून के तहत जरूरी कानूनी विश्लेषण नहीं किया। अदालत ने अधिकारियों को नियमों और कानून को समझकर कार्रवाई करने की जरूरत बताई।
रेस्टोरेंट की वेबसाइट को लेकर भी सुझाव
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने FDA को एक नीति पर विचार करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि बड़े रेस्टोरेंट की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, जहां ग्राहक हाइजीन, भोजन की गुणवत्ता और स्वाद से जुड़ी अपनी राय साझा कर सकें। इससे ग्राहकों को भी जानकारी मिलेगी और प्रतिष्ठानों को अपनी सेवाओं में सुधार करने का मौका मिलेगा।
लाइसेंस MCA के नाम, संचालन किसी और के पास होने का FDA का दावा
FDA ने अदालत में कहा कि रेस्टोरेंट का संचालन M/s Shirke Infrastructure द्वारा किया जा रहा था, जबकि फूड लाइसेंस मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पर थे। FDA ने अदालत को बताया कि वह MCA को नया नोटिस जारी करेगा और Shirke Infrastructure के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर MCA का पक्ष सुनेगा। इसके बाद मामले में कारणों के साथ नया आदेश जारी किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब रेस्टोरेंट अब निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं, तो उनके लाइसेंस का निलंबन जारी रखना उचित नहीं है। इसके बाद निलंबन आदेश वापस लेते हुए पांचों रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई।
तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में FDA की सख्त कार्रवाई चर्चा में
महाराष्ट्र FDA पिछले कुछ समय से अपनी सख्त कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। नए FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के पद संभालने के बाद विभाग ने बड़े स्तर पर निरीक्षण और छापेमारी की है। विभाग की कार्रवाई में कई फूड प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।
FDA की कार्रवाई का असर हाईकोर्ट की कैंटीन तक भी देखने को मिला। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल के विज्ञापन को लेकर नोटिस दिए जाने के बाद भी FDA चर्चा में रहा है। सोशल मीडिया पर इन अभिनेताओं को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

