June 6, 2026

पंचायत उपचुनाव के मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित

Faridabad/Alive News: उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 10 मई 2026 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों के पंचों व सरपंचों के आम चुनाव तथा रिक्त पदों को भरने हेतु उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ एवं अधिक सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु हरियाणा दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 10 मई 2026 को प्रदेश के सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों जोकि जिला में हो रहे उपचुनावों में मतदान करने के लिए पात्र मतदाता हैं, के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों/कामगारों पर लागू होगा जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में इस अवकाश के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी।