Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने राज्य भर में बिना लाइसेंस संचालित हो रही मांस की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के आयुक्तों को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर मांस की दुकानें बिना आवश्यक लाइसेंस के चलाई जा रही हैं। साथ ही कुछ दुकानों का संचालन धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं और आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
विपुल गोयल ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर पालिका (मांस विक्रय का विनियमन) उपनियम, 1976 के तहत नगरपालिका क्षेत्रों में मांस विक्रय के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिक्री केवल स्वीकृत परिसरों में ही की जा सकती है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध और बिना लाइसेंस चल रही दुकानों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद कराएं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों के पास मांस बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई की विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) 7 दिनों के भीतर विभाग को भेजी जाए, ताकि राज्य स्तर पर समीक्षा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
मंत्री ने अंत में कहा कि कानून व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिकों की भावनाओं का सम्मान बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

