Faridabad/Alive News: ग्रेटर फरीदाबाद में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कई सेक्टर विकसित किए गए हैं, जहां लोगों को प्लॉट आवंटित कर लाखों रुपये वसूले जा चुके हैं। हालांकि, मौके पर अभी तक सड़क, पेयजल, बिजली और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके बावजूद प्लॉट धारकों को पजेशन ऑफर कर दिया गया है, जिससे वे अपने प्लॉट पर निर्माण कर सकें।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सेक्टरों में बुनियादी सुविधाएं ही मौजूद नहीं हैं तो लोग घर बनाकर वहां कैसे रह पाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर सेक्टर 76-77 में प्लॉट खरीदने वाले केशव शर्मा ने राइट टू सर्विस कमीशन में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कमीशन ने कड़ी टिप्पणी करते हुए अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि यह राशि 15 दिन के भीतर पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए साथ ही आयोग ने इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी 24 मार्च को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

