March 7, 2026

“सौ दिन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के तहत जागरूकता वैन रवाना

Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा “सौ दिन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत शक्ति वाहिनी (एनजीओ) के सहयोग से मोबाइल जागरूकता वैन को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12 से रवाना किया गया। वैन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, डीएलएसए रीतू यादव ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर शक्ति वाहिनी के निदेशक निशिकांत, डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता व पैरालीगल वालंटियर्स उपस्थित रहे।

सीजेएम रीतू यादव ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में अब तक बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, जो जागरूकता का सकारात्मक परिणाम है।

मोबाइल वैन जिले के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में जाकर बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों व दंडात्मक कार्रवाई संबंधी जानकारी देगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।