March 7, 2026

प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप- 4 की पाबंदियां लागू

Faridabad/Alive News: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में  21 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत ग्रेप के संशोधित शेड्यूल को पूरे दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेज गिरावट दर्ज की गई है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,ग्रेप पर उप-समिति द्वारा आयोजित आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली  एनसीआर में ग्रेप स्टेज-IV के अंतर्गत सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जो पहले से लागू स्टेज-I, II एवं III के अतिरिक्त होंगा। यह जानकारी उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने दी।

ग्रेप के मौजूदा शेड्यूल के अंतर्गत स्टेज-I, स्टेज-II एवं स्टेज-III की कार्यवाहियां 14 अक्टूबर 2025, 19 अक्टूबर 2025 एवं 16 जनवरी 2026 के आदेशों के माध्यम से पहले से ही लागू हैं।

नागरिकों से अपील है कि वे ग्रेप स्टेज-IV के अंतर्गत जारी नागरिक चार्टर का पूर्ण रूप से पालन करें और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें।