Faridabad/Alive News: आज शुक्रवार को नियर गुड़गांव कैनाल, बल्लभगढ़ जोन, ब्लॉक आर, ग्राम कौराली बल्लभगढ़ और गांव भनकपुर में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान वहां उपस्थित आमजन को यह शपथ भी दिलाई कि वे किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह नहीं करवाएंगे और न ही होने देंगे।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून की सख्त प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में केवल बालक या बालिका के माता-पिता ही नहीं, बल्कि विवाह आयोजन में शामिल रिश्तेदार, बिचौलिये और अन्य सहयोगी भी कानून के दायरे में आते हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
हेमा कौशिक ने आमजन से अपील की कि यदि उनके संज्ञान में कहीं भी बाल विवाह की कोई सूचना आए तो वे इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तत्काल रोकथाम के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या चौकी में दी जा सकती है।

