March 10, 2026

आदेश की अवहेलना पर बीएनएसएस 2023 के तहत की जाएगी दंडनीय कार्रवाई

Faridabad/Alive News: जिलाधीश विक्रम सिंह ने वर्तमान आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना क्षेत्र छांयसा, तिगांव और सदर बल्लभगढ़ के गांवों में सभी प्रकार के ड्रोन कैमरा, ग्लाइडर और मानव रहित विमान प्रणाली के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

उन्होंने बताया कि थाना छांयसा, तिगांव और सदर बल्लभगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में ड्रोन उड़ते देखे गए हैं, जिसके चलते थाना क्षेत्र छांयसा, तिगांव और सदर बल्लभगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।